प्रतिभूति राशि अभ्यर्थियों को वापस किये जाने के निर्देश जारी
समय INDIA 24@सीधी । मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के अभ्यर्थियों द्वारा जमा प्रतिभूति राशि की वापसी आवेदन प्राप्त कर किये जाने के निर्देश हैं। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बी के पाण्डेय द्वारा समस्त तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि से संबंधित प्रपत्र-1 पर पंजी संधारित किया जावे तथा अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने पर केवल संबंधी अभ्यर्थी अथवा विधिक प्रतिनिधि को प्रतिभूति राशि वापस प्राप्त होने की नियमानुसार रसीदध्पावती प्राप्त कर सुरक्षित रखा जावे। अभ्यर्थी अथवा विधिक प्रतिनिधि के पहचान हेतु आधार कार्डध्पहचान पत्र प्राप्त किया जा सकता है। नियमानुसार राशि के वापसी उपरान्त प्रपत्र-एक की जानकारी के साथ सम्पूर्ण आवेदन पत्र एवं राशि वापसी की रसीद तथा उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग में नहीं लाये गये सम्पूर्ण रसीद कट्टे के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।