अस्थाई कनेक्शन लेने के बाद ही सिंचाई का कार्य करें -कार्यपालन अभियंता

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अस्थाई कनेक्शन लेने के बाद ही सिंचाई का कार्य करें -कार्यपालन अभियंता

समय INDIA 24, सीधी। कार्यपालन अभियंता (संचा.संधा.) म.प्र. पू.क्षे.वि .वि. कं.लि. ने समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि ऐसे उपभोक्ता जिनका पंप स्थाई रूप से कनेक्शन संचालित नहीं है तो अपने वितरण केन्द्र कार्यालय से सम्पर्क कर अथवा आनलाइन आवेदन देकर अस्थाई कनेक्शन प्राप्त करने के उपरांत ही सिंचाई का कार्य संम्पादित करें। साथ ही घरेलू/कृषि कनेक्शन में बकाया राशि जमा हेतु शेष है तो बकाया राशि जमा करने के उपरांत ही अस्थाई कनेक्शन प्राप्त करें अन्यथा विभागीय गठित टीम के द्वारा यदि आपका कनेक्शन अवैधानिक रूप से चलते पाये जाने पर विद्युत अधिनियम की धारा 135/138 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा।