नाबालिग से छेडछाड के आरोपी को मिली 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

0
212

नाबालिग से छेडछाड के आरोपी को मिली 5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

समय INDIA 24@ सीधी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सह तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा विचारण उपरांत थाना मझौली के अपराध क्रमांक 237/2020 म.प्र. शासन विरूद्ध मुरली यादव के प्रकरण में अभियुक्त मुरली यादव पिता मिन्ना यादव उम्र.56 वर्ष निवासी ग्राम सलैहा थाना मझौली जिला सीधी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी कु.सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि 8.05.20 को अभियोक्त्री ने थाना मझौली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 02.05.20 को अपनी बकरी चराने खेत तरफ गई थी वहीं खेत तरफ एक बुजुर्ग आदमी भी अपनी बकरी चरा रहा था। करीबन 11 बजे दिन में वह आदमी उसके पास आया हॉथ पकडकर खेत तरफ ले गया उसी समय पीडि़ता की दॉदी आ गई और आरोपी के पहचान गांव के ही मुरली यादव के रूप मे हुई। उक्त प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालयीन विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा पैरवी करते हुए अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया एवं अधिकतम सजा दिये जाने की अपील की गई। परिणामस्वारूप तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी द्वारा अभियुक्त मुरली यादव के विरूद्ध दोष सिद्धि का निर्णय पारित करते हुये उक्त धाराओं में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1500 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।

https://samayindia24.comपन्द्रहवां-वित्त-आयोग-की/