उभरते हुए नेताओं के होर्डिंग – बैनर से शासकीय संपत्तियों का मूल स्वरूप परिवर्तित, विरूपित हो रही संपत्तियां
बैनर-पोस्टर से पटा शहर, बिजली खंभे सार्वजनिक चौक कोई नही है स्थान अछूता
अमित कुमार गौतम ‘स्वतंत्र’ @ समय INDIA 24 (8839245425)सीधी। जिले कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत शासकीय व अशासकीय दीवारों को विरूपित करने का काम किया जा रहा है। शहर में चारो तरफ अनाधिकृति रूप से कई सामाजिक संगठनो , राजनैतिक दलो एवं अन्य व्यक्ति बिना अनुमति लिए सार्वजनिक स्थलों, टेलीफोन तथा बिजली के खंभों एवं सार्वजनिक भवनों में विज्ञापन प्रदर्शित कर देते हैं। यह संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन है और मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 एवं मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है। लेकिन शहर में नियमो का उलंघन कर होर्डिंग बैनर लगाने वाले व्यक्ति व संस्थान के विरुद्ध प्रशासन ठोस कार्यवाही करने के बजाय औपचारिकताओं तक ही सीमित दिख रहा है जिससे नगर की प्रशासकीय व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं।
विज्ञापन प्रदर्शन के लिए अनुमति कि आवश्यकता
शहर में विज्ञापन प्रदर्शन व प्रसारित करने के लिए स्थान और शुल्क का निर्धारण होना आवश्यक है। व्यक्ति व संस्थानों द्वारा शहर में निजी भवनों पर भी मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन बैनर, पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री लगाई गई है।विज्ञापन प्रदाता और प्रसारित करने वाले व्यक्ति व संस्था को विज्ञापन करने के लिए अनुमति लेनी होती है। अनुमति न होने कि स्थिति में विज्ञापन के लिए उपयोग किए गए स्थान को विरूपित व असहमति को लेकर सम्पत्ति का स्वामी विधिक कार्यवाही के लिए अपील कर सकता है जिसके बाद निजी व शासकीय संपत्तियों के विरूपण स्थिति में मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 एवं मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाही करने कि व्यवस्था है।
नगर प्रशासन द्वारा की गई थी कार्यवाही :- नगर पालिका सीएमओ सुश्री कमला कोल के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने अभियान के दौरान शहर की सड़को के किनारे और बिजली खंभों में लगे होर्डिंग – बैनर को हटाया गया था। कुछ ही दिनों बाद वापस अपने नेताओ को शुभकामनाएं देने के लिए राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा विज्ञापन लगा दिया गया है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा ऐसे संबंधित संस्थान व व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस कि कार्यवाही करनी चाहिए जिससे आगामी समय में प्रशासकीय व्यवस्थाओं से हट कर कोई अपना विज्ञापन बिना अनुमति प्रसारित न कर सके।
नपा के राजस्व को हो रहा नुकसान :-शहर में विभिन्न प्रकार के उत्पाद, प्रतिष्ठान और उभरते हुए नेताओं के जन्मदिन आदि के पोस्टर, होर्डिंग्स बैनर तथा फ्लैक्स शहर में मनमाने ढंग से लोगों व उनके समर्थकों ने बिजली, टेलीफोन के खंभों और सार्वजनिक जगहों पर लगा रखे हैं। इससे नपा को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए नपा सीएमओ सुश्री कमला कोल ने चर्चा के दौरान बताया कि होर्डिंग बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगाने वालों को सार्वजनिक चौक, बिजली व टेलीफोन के खंभों पर लगाए गए प्रचार तथा अन्य प्रकार के विज्ञापन संबंधी उक्त सामग्री निकालने के निर्देश दिए जा जायेगे और नोटिस की कार्यवाही की जाएगी। आगामी समय में वापस बिना अनुमति के लगने वाले होर्डिंग बैनर को लेकर जुर्माना वसूली की भी कार्रवाई नगर पालिका द्वारा किया जाएगा।
इनका कहना है –
पूर्व सप्ताह अनाधिकृति रूप से लगे होर्डिंग – बैनर को अभियान चलाकर हटाने का काम किया गया था लेकिन वापस कई जगह लगा दिए गए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस कि कार्यवाही की जाएगी।
– सुश्री कमला कोल, सीएमओ – नगर पालिका सीधी
निजी व शासकीय संपत्तियों को विरूपित करने का किसी को अधिकार नही है। विज्ञापन प्रसारित करने लिए अनुमति आवश्यक है अनुमति न होने के स्थिति में विधिक कार्यवाही का प्रावधान है। कार्यवाही से बचने के लिए विज्ञापन प्रसारित करने व्यक्ति या संस्थान को अनुमति लेना आवश्यक है और निर्धारित शुल्क का भुगतान। शासन के नियमो या प्रशासकीय व्यवस्थाओं के प्रतिकूल कार्य करने पर मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 एवं मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है।
एड. रोहित मिश्रा (अधिवक्ता जिला न्यायालय सीधी एवं विधिक सलाहकार)